
पंचानन सिंह बगहा पश्चिमी चंपारण।
एक जुलाई 24 यानी आज से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी।सोमवार को नए कानून के बारे में बगहा डीएसपी कुमार देवेंद्र ने बगहा नगर थाना परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी।डीएसपी ने बताया कि, देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। एक जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू हो गया है। नए आपराधिक कानून की जानकारी के लिए आज बगहा नगर थाना परिसर में जागरूकता शिविर लगाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि धाराएं कम और ज्यादा आईपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में 358 धारा होंगी। आईपीसी में 511 धाराएं थीं। इस तरह से काफी धाराएं घटा दी गई हैं, जबकि सीआरपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संरक्षण संहिता में 531 धाराएं होंगी।सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। इस तरह से इसकी धाराओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अनुमंडलीय क्षेत्र के सभी थानों में कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य लोग व आम लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। मौके पर बगहा नगर थाना इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अनिल कुमार, दरोगा मुकेश कुमार सिंह, वार्ड पार्षद सतीश वर्मा,दयाशंकर सिंह, मुन्ना सिंह, अनिल सिंह, दीपक राही, विनोद कुमार कुशवाहा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।