पंचानन सिंह बगहा पश्चिमी चंपारण।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के कर-कमलों द्वारा आज संवाद पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ एवं पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही बिहार लघु उद्यमी योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।उक्त कार्यक्रम में जिलाधिकारी पश्चिम चम्पारण बेतिया दिनेश कुमार राय वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अनिल कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी, कमलेश कुमार सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, डॉ0 किशोर आनंद, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी अनंत कुमार, निदेशक, डीआरडीए अरूण प्रकाश, श्रम अधीक्षक बीरेंद्र कुमार महतो, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा सुजीत कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र रोहित राज सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उदेश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया है। योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। बिहार लघु उद्यमी योजना कम आय वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 02 लाख रूपये तक की अनुदानित सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।उन्होंने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निर्देश दिया कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार लघु उद्यमी योजना के क्रियान्वयन का सतत अनुश्रवण बेहद जरूरी है। इस हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हतायें निम्न प्रकार हैः-
● आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
● लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए।
● लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
● मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला युवा, अल्पसंख्यक) हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन कम्प्यूटरीकृत रैण्डमाईजेशन के माध्यम से किया जाना है। प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम रू0 दो लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। यह राशि 03 किस्तों में दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत राशि दी जायेगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत निम्न उत्पादन, निर्माण हेतु अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
● खाद्य प्रसंस्करण यथा-आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन, मसाला उत्पादन, जैम/जेली/सॉस उत्पादन, नूडल्स उत्पादन, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, आचार मुरब्बा उत्पादन, फलों के जूस की इकाई, मिठाई उत्पादन।
● लकड़ी के फर्निचर उद्योग यथा-बढ़ईगिरी, बांस के सामान, फनिर्चर उत्पादन इकाई, नाव निर्माण, बढ़ईगिरी एवं लकड़ी के फर्निचर, बेंत का फर्निचर निर्माण।
● निर्माण उद्योग यथा-सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की आदि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान, दैनिक उपभोक्ता सामग्री।
● दैनिक उपभोक्ता सामग्री यथा-डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन एवं शैम्पु, बिन्दी एवं मेहंदी उत्पादन इकाई, मोमबत्ती उत्पादन।
● ग्रामीण इंजीनियरिंग यथा-कृषि यंत्र निर्माण, गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई, मधुमक्खी का बक्सा निर्माण, आभूषण निर्माण वर्कशॉप, स्टील का बॉक्स/ट्रंक/रैक निर्माण, स्टील का अलमीरा निर्माण, लोहार/हथौड़ा और टुल कीट निर्माण।
● इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी आधारित यथा-बिजली पंखा एसेम्बलिंग, स्टेबलाइजर/इनवर्टर/यूपीएस/सीवीटी एसैम्बलिंग, आईटी बिजनेस केन्द्र।
● रिपेयरिंग एवं मेन्टनेंस यथा-मोबाईल एवं चार्जर रिपेयरिंग, ऑटो गैरेज, एयर कंडिसन रिपेयरिंग, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, टायर रिट्रेडिंग, डीजल इंजन एवं पम्प रिपेयरिंग, बिजली मोटर बाइंडिंग, ताला/चाभी मरम्मति।
● सेवा उद्योग यथा-सैलून, ब्यूटीपार्लर, ढ़ाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/फुड ऑन व्हील्स, ड्राइक्लीनिंग/लॉन्ड्री, राजमिस्त्री।
● विविध उत्पाद यथा-सोना/चांदी जेवर निर्माण, केला रेशा निर्माण, फूल माला/सजावटी माला निर्माण।
● टेक्सटाईल एवं होजरी उत्पाद यथा-रेडिमेड वस्त्र निर्माण, कसीदाकारी, बेडसीट, तकिया कवर निर्माण, मच्छरदानी/मछली पकड़ने का जाल निर्माण,।
● चमड़ा एवं इससे संबंधित उत्पाद यथा-चमड़े का जैकेट्स निर्माण, चमड़े के जूता निर्माण, चमड़े के बैग, बेल्टस, वालेट एवं ग्लोब्स आदि निर्माण, चमड़े एवं रेक्सीन का सीट कवर निर्माण।
● हस्तशिल्प यथा-पीतल/ब्रास नक्कासी, काष्ठ कला आधारित उद्योग, पत्थर का मूर्ति निर्माण, जूट आधारित क्राफ्ट, लाह चूड़ी निर्माण, गुड़िया/चटाई/झाड़ू का निर्माण, कुम्हार (मिटटी का बर्तन/खिलौना निर्माण।
● अन्य-राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई व्यवसाय।
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है।
◆ बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in पर जायें।
◆ आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि दिनांक-05.02.2024 से 20.02.2024 है।
◆ उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक।
आवेदन करने हेतु दस्तावेजः-
● आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज (मैट्रिक सर्टिफिकेट जिस पर जन्मतिथि अंकित हो/जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड)।
● आधार कार्ड।
● आवासीय प्रमाण पत्र।
● जाति प्रमाण पत्र।
● मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र (अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत)।
● बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक/पासबुक (जिसमें खाता संख्या और आइएफएससी कोड अंकित हो)।
● हस्ताक्षर का फोटो।
● दिव्यांगता प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)।
● अभ्यर्थी का आधार नंबर मोबाईल नंबर से लिंक होना आवश्यक है।