पंचानन सिंह बगहा पश्चिमी चंपारण।
जिलाधिकारी बेतिया दिनेश कुमार राय ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित मामलों का निष्पादन तीव्र गति से कराना सुनिश्चित किया जाय। पीड़ित परिवार, व्यक्तियों को ससमय न्याय दिलाना जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का दायित्व है। साथ ही निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिले, इस हेतु भी सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा दी जानी वाली सुविधाओं, सहायतों आदि की विस्तृत जानकारी से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को अवगत कराया जाय। इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।पुलिस अधीक्षक बेतिया अमरकेश डी ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत मामलों के निष्पादन में तेजी के साथ कार्य करें। पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने में तत्पर रहें। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाय।बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय, गत बैठक से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन, अबतक प्राप्त वादों, संगीन अपराध के मामले में भुगतान की स्थिति, नियम 15 (1) (घ) एवं नियम 11 के तहत देय राहत, विशेष लोक अभियोजक के कार्यों, पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा से प्राप्त प्रतिवेदन/मुआवजा प्रस्ताव, अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आदि की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी।जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 401 लाभुकों के बीच 25319800.00 की राशि पीएफएमएस से तथा 14 लाभुकों को पेंशन मद में 850000.00 की राशि सीएफएमएस के माध्यम से दी गयी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 505 लाभुकों के बीच 29821518.00 रूपये सहायता राशि पीएफएमएस के माध्यम से प्रदान की गयी है। 66 लाभुकों सहित 18 पेंशनर के बीच जनवरी 2024 तक पेंशन मद में अबतक 3491800.00 रूपये का भुगतान किया जा चुका है।जिला कल्याण पदाधिकारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियम-11 के उप नियम-11 (1) एवं 11 (3) के तहत अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण-पोषण देने का प्रावधान है। वितीय वर्ष 2023-24 में अबतक कुल-16 गवाहों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण पोषण भत्ता का भुगतान किया गया है।इस अवसर पर सदस्यगण अनिल कुमार राम,अन्य सदस्यगण सहित पुलिस अधीक्षक बेतिया अमरकेश डी,अपर समाहर्ता राजीव कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम बेतिया शंभू कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ0 श्रीकांत दूबे, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा सुजीत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा कुमार देवेन्द्र एवं अन्य संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।