पंचानन सिंह बगहा पश्चिमी चंपारण बिहार।
बगहा, 9 सितंबर। धनहा थाना कांड संख्या 105/2023 से जुड़े 85 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने अभियुक्त सकलदेव यादव को दोषी करार दिया है। अदालत ने बुधवार, 9 सितंबर 2026 को मामले में फैसला सुनाया। दोषी अभियुक्त की सजा की अवधि पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी।
मामला 24 मई 2023 की रात का है। अभियोजन के अनुसार, नरेश यादव के पिता लक्ष्मी यादव रात करीब 10 बजे अपने गोठे में सो रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उनके सिर और हाथ की उंगलियों में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना को लेकर मृतक के पुत्र नरेश यादव के आवेदन पर 3 जून 2023 को धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद सकलदेव यादव के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 89/2024 न्यायालय में दाखिल किया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 325, 326, 307, 302, 120(बी)/34 के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने 4 अगस्त 2025 को आरोप गठित कर मामले की सुनवाई शुरू की थी।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जितेंद्र भारती ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इनमें सूचक, प्रत्यक्षदर्शी एवं अन्य गवाहों के अलावा दोनों अनुसंधानकर्ता और चिकित्सक शामिल थे।
अभियोजन की ओर से प्राथमिकी, आरोप पत्र, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अंतिम प्रपत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कई दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सकलदेव यादव को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। अब 15 सितंबर को अदालत द्वारा सजा की घोषणा की जाएगी।
बताया गया है कि सकलदेव यादव पहले से ही एक अन्य हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है। ऐसे में इस मामले में भी दोषी करार दिए जाने के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
