शराब के नशे में कमरूल नेशा के साथ मारपीट कर सड़क पर पटका था, इलाज के दौरान हुई थी मौत
@@पंचानन सिंह बगहा पश्चिमी चंपारण।
बगहा। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और समर्पित आरोपपत्र के आधार पर माननीय उत्पाद न्यायालय, बगहा ने हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी रूदल राय को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया।
मामला रामनगर थाना कांड संख्या 177/23 से संबंधित है। यह कांड 19 अप्रैल 2023 को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 504 और 302 तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में नामजद अभियुक्त रूदल राय, पिता नथुनी राय, निवासी चौरसिया नगर, छठियाघाट, थाना रामनगर, जिला पश्चिम चंपारण था।
शराब के नशे में मारपीट से हुई थी मौत
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त रूदल राय ने शराब के नशे में कमरूल नेशा के साथ मारपीट की और उन्हें उठाकर सड़क पर पटक दिया। इस घटना में कमरूल नेशा के सिर में गंभीर चोट लगी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों ने अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया। पुलिस अधीक्षक, बगहा स्वयं इस कांड की निगरानी कर रहे थे।
न्यायालय में आरोप गठन और सुनवाई के बाद अभियुक्त रूदल राय को भारतीय दंड विधान की धारा 304 (II) तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत दोषी करार दिया गया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक की रही अहम भूमिका
इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी की अहम भूमिका रही। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के बाद दोषी को सजा सुनाई गई।
